नेशन डायलॉग। यूपी सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। प्रयागराज की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति की मामले में रंगनाथ मिश्रा को बरी कर दिया है। बता दें अक्टूबर 2012 में भदोही जिले के औराई थाने में रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस के महानिदेशक ओपी दीक्षित ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आज ये फैसला सुनाया है।
बता दें पिछले साल 2020 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी के मुताबिक, रंगनाथ मिश्र और उनके परिजन के प्रयागराज स्थित टैगोर टाउन के जॉर्ज टाउन विस्तार स्थित 250.83 वर्ग मीटर और 899.25 वर्ग मीटर के दो प्लॉट कुर्क किए गए हैं। इन दोनों की बाजार कीमत करीब पांच करोड़ रुपये है। मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई।
आरोप है कि रंगनाथ मिश्र ने वर्ष 2010 में सरकार में मंत्री रहते हुए अपने और परिजन के नाम पर ये संपत्तियां बनाई थीं। ईडी ने मिश्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश विजिलेंस विंग द्वारा अक्टूबर 2013 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अगस्त 2014 में जांच शुरू की थी। एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि उन्होंने 2007 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए यह संपत्ति अर्जित की।
आय से अधिक संपत्ति केस में यूपी के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को राहत
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