समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट मे अपने आदेश में यह भी कहा है कि संगठनों को धरना, प्रदर्शन, रैलियां और बैठकें करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में संबंधित पक्षों को इस मुद्दे पर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने से भी परहेज करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को पुरोला में किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या होने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।